भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय ✍🏻

 ✍🏻 भारतीय संविधान की अनुसूचियां और उनके विषय   ✓पहली अनुसूची...      विषय - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची ✓ दूसरी अनुसूची...     विषय - महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के प्रावधान ✓ तीसरी अनुसूची...     विषय - शपथ या प्रतिज्ञान के रूप ✓ चौथी अनुसूची...      विषय - राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन ✓ पांचवीं अनुसूची...     विषय - अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित     जनजातियों का प्रशासन             ✓ छठी अनुसूची...     विषय - असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम     राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन                    ✓ सातवीं अनुसूची...               विषय - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ✓ आठवीं अनुसूची...    ☛ विषय - मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची ✓ नौवीं अनुसूची...    विषय - कुछ अधिनियमों और विनियमों की   मान्यता ✓ दसवीं अनुसूची. ..    विषय - दल-बदल के आधार पर अयोग्यता ✓ ग्यारहवीं अनुसूची. ..   विषय - पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और    उत्तरदायित्व         ✓ बारहवीं अनुसूची...          विषय - नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व         पोस्ट पसंद आए तो react

FINAL YEAR EXAM UGC (ANIL KUMAR KUMAWAT)

*SC का बड़ा फैसला, 30 सितंबर तक कराने होंगे कॉलेज के एग्जाम, UGC की सलाह के बिना नही टाल सकते एग्जाम*

*सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के आखिरी साल की परीक्षाओं पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को 30 सितंबर तक कॉलेज के एग्जाम कराने होंगे। बिना परीक्षा के अंतिम साल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता।*

*नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के आखिरी साल की परीक्षाओं पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को 30 सितंबर तक कॉलेज के एग्जाम कराने होंगे। बिना परीक्षा के अंतिम साल के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता। हालांकि, जो राज्य 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं कराना चाहते, उन्हें परीक्षा टालने के लिए यूजीसी से अनुमित के लिए आवेदन करना होगा।*

*जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने कहा, यह छात्रों के भविष्य का फैसला है। इसके साथ ही देश में हायर एजूकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है।*

*'राज्य यूजीसी की सलाह पर फैसला ले सकते हैं'*
*सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परीक्षा कराने के निर्देश वाला यूजीसी का सर्कुलर सही है। हालांकि, राज्य आपदा कानून के तहत महामारी को देखते हुए परीक्षा पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों को बिना यूजीसी की अनुमति के प्रमोट नहीं किया सकता।*
*इन राज्यों ने लगाई थी रोक*
*इससे पहले यूजीसी के उस सर्कुलर को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्यों और यूनिवर्सिटियों से अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के लिए कहा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को आखिरी सुनवाई की थी। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षाएं ना कराने का फैसला लिया था। इसे यूजीसी ने कानून के खिलाफ बताया था।*

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